Jamshedpur Schools Under Tight Security
जमशेदपुर: छात्रों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए ईस्ट सिंहभूम जिला शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों के लिए कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अब स्कूल से जुड़े हर व्यक्ति की पृष्ठभूमि जांच और निगरानी अनिवार्य कर दी गई है।
हर कर्मचारी का पुलिस सत्यापन जरूरी
जिला शिक्षा पदाधिकारी (DEO) और जिला शिक्षा अधीक्षक (DSE) द्वारा जारी संयुक्त आदेश के अनुसार, शिक्षकों, गैर-शिक्षण कर्मचारियों, स्कूल वैन और ऑटो चालकों—सभी का पुलिस वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा। छात्रों के संपर्क में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को कार्य शुरू करने से पहले चरित्र प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिन लोगों का रिकॉर्ड संदिग्ध पाया जाएगा, उन्हें स्कूल से संबंधित किसी भी कार्य में शामिल नहीं किया जाएगा।
स्कूल वाहनों में GPS और CCTV अनिवार्य
सभी स्कूल परिवहन वाहनों में सक्रिय GPS ट्रैकिंग सिस्टम और CCTV कैमरे लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। चालकों की काउंसलिंग कराई जाएगी और उनका पूरा विवरण स्थानीय पुलिस को सौंपना होगा। इसके साथ ही, हर स्कूल बस में महिला शिक्षिका या महिला अटेंडेंट की मौजूदगी भी जरूरी होगी।
टेल्को की घटना के बाद लिया गया फैसला
यह सख्त कदम टेल्को क्षेत्र के एक निजी स्कूल में हुई छेड़छाड़ की घटना के बाद उठाया गया है, जिसमें एक वैन चालक आरोपी पाया गया था। एक वरिष्ठ शिक्षा अधिकारी ने कहा, “बच्चों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।”
स्कूल प्रबंधन को चेतावनी दी गई है कि यदि कर्मचारियों के सत्यापन से जुड़े रिकॉर्ड अपडेट नहीं रखे गए, तो उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।














